नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते है। UP Viklang Pension Yojana 2021 Apply Online @sspy-up.gov.in यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म, List, Status, एप्लीकेशन फॉर्म pdf यहाँ उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के जीवन दस स्तर को सुधारने और उत्थान के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।
हमारा उद्देश्य आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021-22 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज़, आवेदन की तिथि की जानकारी दी गयी है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक या फिर दिव्यांग लाभार्थी है तो Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी पाना चाहते है। तो इस आर्टिकल ध्यान पूर्वक पढ़े। जिससे यह लेख आपके लिए लाभदायक हो।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है। What इस Divyang Pension Scheme
मित्रो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चली गयी विकलांग (दिव्यांग) नागरिकों के जीवन के स्तर को सुधारने और उनके उत्थान के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिसका मुख्य मकसद विकलांग (दिव्यांग) नागरिको के जीवन को एक नया आयाम देना। इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (What Divyang Pension Scheme) का लाभ सिर्फ विकलांग व्यक्तियों को दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। Divyang Pension Scheme
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी आवश्यक है। इसके साथ ही दिव्यांग लाभार्थी की विकलांगता 40% से 100 % तक होना अनिवार्य है। तभी वह दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र माना जायेगा। उत्तर प्रदेश विकलांग (दिव्यांग) पेंशन के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को हर माह 500 रुपए पेंशन/सहायता राशि के रूप में जाती है। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2016 में की गयी थी।
मित्रो विकलांग (दिव्यांग) पेंशन का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना की शुरुआत करने का मुख्य कारण यही है कि दिव्यांग लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और उसकी आर्थिक तोर पर भी सहायता की जा सके। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पुरुष व महिलायें दोनों आवेदन कर सकते है।
Summary of Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2021
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना |
आवेदन की अंतिम तारीख | कोई तिथि निर्धारित नहीं |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से कमजोर या दिव्यांग व्यक्ति |
विकलांग पेंशन राशि | 500/-रूपये प्रति माह |
योजना की शुरुआत | 2016 |
विभाग | दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता व शर्ते
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- दिव्यांग प्रमाड़ पत्र
- दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत से अधिकतम 100 प्रतिशत की दिव्यांगता होना आवश्यक है।
- आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति अन्य कोई पेंशन का लाभ नहीं ले सकता है।
- उम्मीदवार या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे।
- लाभार्थी अगर ग्रामीण छेत्र का निवासी है तो उसको अपने सभी दस्ता बेज के साथ ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव (कार्यवाही रजिस्टर जो कि ग्राम प्रधान से सम्पर्क करने पर वह बना देता है) या फिर आवेदक को प्रधान और सचिव की मोहर और उनके हस्ताछर होना आवश्यक है।
- दिब्यांग व्यक्ति यदि सरकारी कर्मचारी है तो वो इस योजना के पात्र नहीं होगा।
Quick Links – उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विकलांग पेंशन योजना।
UP Viklang Pension Apply Link | Click Here |
UP Viklang Pension Status | Click Here |
Official website | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
उत्तर प्रदेश विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें।
उत्तर प्रदेश के पात्र लाभार्थी Viklang Pension Yojana UP के लिए आवेदन हेतु नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:-
- यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आजयेगा। अब आपको “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करें और अगले पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प का चयन करे।
- इस पेज पर आपको व्यक्तिगत विवरण जैसे की आवेदक के जिले का नाम, निवासी, नाम, पता, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़ अपलोड को अपलोड करना होगा।

- अंत में Declaration को पढ़े और accept कर के कैप्चा कोड भरने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। और इसका हार्ड कॉपी आपको अपने जिले से सम्बंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार आप UP विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- जानकारी के लिए बता दे कि यह दिव्यांग पेंशन महीने के 500rs के हिसाब से हर तीसरे महीने में 1500rs लाभार्थी के खाते सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। जोकि डायरेक्ट लखनऊ के विभाग से ट्रांफर की जाती है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जो की सी0एम0ओ के द्वारा निर्गत किया गया हो।
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो (Latest Passport Size Photographs)
- ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव (कार्यवाही रजिस्टर जो कि ग्राम प्रधान से सम्पर्क करने पर वह बना देता है) या फिर आवेदक को प्रधान और सचिव की मोहर और उनके हस्ताछर होना आवश्यक है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारक वेबसाइट पर जाने के बाद “पेंशनर सूची (2020-21)” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आप अपने से सम्बंधित जनपद, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जायेगा। और तत्पश्चात आप इस तरह पेंशनर सूची में अपना नाम देख पाएंगे और UP Viklang Pension List की जाँच कर सकेंगे।

अधिकरतर पूछे जाने वाले प्रश्न?
FAQs – UP Viklang Pension Yojana Apply
प्रश्न: उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन कितनी हैं?
उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन के रूप में 500/- रूपये प्रति माह दी जाती है।
प्रश्न: साल 2021 में यूपी दिव्यांग योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी?
उत्तर: 500/- रूपये प्रति माह|
प्रश्न: मैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
उत्तर: योग्य और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर या या फिर किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की अंतिम तारीख कितनी हैं?
उत्तर: इसके लिए आवेदन की कोई भी अंतिम तारीख नहीं हैं लाभार्थी द्वारा इसे कभी भी ऑनलाइन किया जा सकता है।
प्रश्न: मैं अपनी पेंशन की स्थिति की जाँच कैसे करूँ?
उत्तर: दिव्यांग पेंशन की स्थिति जानने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर लॉगिन कर पता कर सकते हैं। या संबधित कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अपनी पेंशन से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न: क्या उम्मीदवार विकलांग पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता है ?
उत्तर: नहीं उम्मीदवार के ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है। और उसकी हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कर पेंशन का लाभ पा सकता है।
प्रश्न: दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कितने दिनों में पेंशन मिलने लगती है?
उत्तर: दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अन्य जाँच के उपरान्त लाभार्थी को लगभग 5-6 महीने के भीतर दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलने लगता है।
प्रश्न: विकलांग योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
उत्तर: यदि आपको इस योजना से जुडी कोई समस्या है या शिकायत है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर – 18004190001….
हमने आपको इस लेख के माध्यम से बताया है कि आप किस प्रकार दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करके दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपको इस योजना से जुडी कोई अन्य समस्या है या आपको आवेदन को लेकर कोई दिक्कत है तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में मेसेज कर अपना समाधान कर सकते है।